रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नियमों के उल्लंघन के लिए दो बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। इसमें डीसीबी बैंक (DCB Bank) और तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक (Tamilnad Mercantile Bank) शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने उनके द्वारा अग्रिम पर ब्याज दर संबंधित नियमों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बयान में घोषणा की कि दो बैंकों, डीसीबी बैंक और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माना की राशि
- डीसीबी बैंक पर 63.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
- तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बैंकों के उपाध्यक्ष ने इस मामले में कहा कि जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित था और इसका उद्देश्य उनके ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं था।
डीसीबी बैंक पर 63.6 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर ‘अग्रिम पर ब्याज दर’ और ‘बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार’ (सीआरआईएलसी) रिपोर्टिंग में संशोधन के लिए 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
रिजर्व बैंक के इस कदम से बैंकों को नियमों का पालन करने का संदेश मिल रहा है। यह बैंकों के ग्राहकों के हित में है और उन्हें विश्वास को बढ़ावा देता है।
अन्य जुर्माने
पहले भी रिजर्व बैंक ने कई बैंकों पर नियमों के उल्लंघन के चलते जुर्माना लगाया है। पिछले हफ्ते बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) पर 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के बंधन बैंक (Bandhan Bank) पर भी 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
रिजर्व बैंक के इस कदम से उम्मीद है कि बैंक नियमों का पालन करेंगे और ग्राहकों को सही सेवाएं प्रदान करेंगे। यह भी स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन को नहीं बर्दाश्त करेगा और उन्हें उचित जुर्माना लगाएगा।
यह बैंकों के लिए एक सख्त संदेश है कि वे नियमों का पालन करें और ग्राहकों के हित में काम करें। नहीं तो रिजर्व बैंक की तरफ से उन पर और जुर्माने का खतरा है।