भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी और नियमन का मुख्य आधार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल ही में बैंकों पर कठोर कदम उठाए हैं। इस एक्शन के तहत, कुछ बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है और कुछ पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। इस लेख में, हम इस नई उधारण को विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि इसका ग्राहकों पर क्या प्रभाव हो सकता है।
RBI Action
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) हमेशा ही बैंकिंग नियमों का पालन करने की मांग करता रहा है। नवीन वार्षिकांक २०२४ के प्रारम्भ में ही आरबीआई ने ६ बैंकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। इसमें से चार बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है जबकि दो बैंकों को प्रतिबंध लगाया गया है। यह सभी निर्देश १५ अप्रैल को जारी किए गए हैं।
RBI ने इन 4 बैंकों पर ठोका भारी जुर्माना, 2 बैंकों पर लगा प्रतिबंध, कहीं इनमें आपका खाता तो नहीं?
रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट १९४९ की धारा ३५ए और पठित धारा ५६ के तहत सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मुंबई) और नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश पर प्रतिबंध लगाया है। इन बैंकों को १५ अप्रैल से कारोबार बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा इन बैंकों को आरबीआई के अप्रूवल के बिना लोन या एडवांस को स्वीकृत या रिन्यू करने की अनुमति नहीं होगी।
ना ही बैंकों निवेश, धन की उधारी, ताजा जमा और भुगतान की अनुमति होगी। सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहक केवल १५,००० रुपये ही अपने खाते से विथ्ड्रॉ कर पाएंगे। नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहक अपने खाते से केवल १०,००० रुपये की निकासी कर पाएंगे।
प्रतिबंध लगाने वाले बैंकों के नाम
यूनाइटेड मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (कानपुर), अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मौनथ भांजन), द नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (महाराजगंज) और द पंचकूला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पेनल्टी ठोकी गई है। आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन करने पर यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ३ लाख रुपये, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और द नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर ५-५ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
द पंचकूला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए “एक्स्पोज़र मानदंड और वैधानिक/अन्य प्रतिबंध-UCBs से संबंधित निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा। इसलिए इस बैंक पर ३ लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
क्या इसका ग्राहकों पर असर होगा?
आरबीआई द्वारा प्रतिबंधित बैंकों के ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए उन्हें केवल निर्दिष्ट राशि निकालने की अनुमति होगी। हालांकि, जुर्माना लगाने वाले बैंकों के ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह सभी निर्देश और अधिक जानकारी के लिए ग्राहकों को आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जांच करनी चाहिए।
आरबीआई द्वारा बैंकों पर कठोर कार्रवाई की जानकारी समाप्त हो गई है। जैसे ही और अपडेट आएगे, हम आपको सूचित करेंगे। अब तक, बने रहें, सुरक्षित रहें।